- रामगढ़वा NDPS केस में कोर्ट का सख्त फैसला: 10 साल की सजा व जुर्माना, पुलिस की कार्रवाई हुई साबित
मोतिहारी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच जिले में एक अहम और सख्त न्यायिक फैसला सामने आया है। रामगढ़वा थाना कांड संख्या 202/22 में सुनवाई पूरी करते हुए NDPS कोर्ट-1 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला न सिर्फ इस मामले में न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश भी देता है।
अदालत ने मामले में आरोपी ओम कुमार, पिता हरिनारायण प्रसाद, निवासी रघुनाथपुर, थाना रामगढ़वा, जिला पूर्वी चंपारण को NDPS एक्ट की धारा 21(c) एवं 29 के तहत दोषी पाया। सुनवाई के बाद दोनों धाराओं में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक धारा में ₹25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और चार्जशीट को अदालत ने मजबूत आधार माना। विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभु शरण सिंह ने केस की पैरवी करते हुए साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से रखा, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
गौरतलब है कि यह मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिससे केस मजबूत बना और दोषसिद्धि संभव हो सकी।
इस फैसले को मोतिहारी पुलिस की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लगातार कार्रवाई और साक्ष्य आधारित अनुसंधान के कारण ही इस तरह के मामलों में दोषियों को सजा मिल पा रही है।
एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके और समाज में कानून का डर कायम रहे।
यह फैसला साफ संकेत देता है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।