- मोतिहारी में NDPS केस में कड़ा फैसला: 10-10 साल की सजा और जुर्माना, दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
मोतिहारी। एनडीपीएस मामले में मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य और सशक्त चार्जशीट के आधार पर आया है, जिससे मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, एनडीपीएस कोर्ट-1, मोतिहारी ने तुरकौलिया थाना कांड संख्या-1098/23 की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के शिवाघाट तेघरिया गांव निवासी रोज मियां के पुत्र आजाद हुसैन तथा परसा (नेपाल) क्षेत्र के कलिया दरगाह पथरिया गांव निवासी जुमराती मियां के पुत्र जल्लाद अंसारी उर्फ नूर होदा। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है। इस मामले में मोतिहारी पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन और अनुसंधान को मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभू शरण सिंह की प्रभावी पैरवी भी इस मामले में अहम रही। इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह फैसला अवैध मादक पदार्थ कारोबारियों के लिए कड़ा संदेश है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।