मोतिहारी में NDPS केस में बड़ा फैसला: दो अभियुक्तों को 6 महीने की सजा, ₹4000 का जुर्माना

  • मोतिहारी में NDPS केस में बड़ा फैसला: दो अभियुक्तों को 6 महीने की सजा, ₹4000 का जुर्माना

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से एक अहम खबर सामने आई है, जहां NDPS कोर्ट-1 ने नशीले पदार्थ से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। यह फैसला मोतिहारी पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर दिया गया। मामला रक्सौल थाना कांड संख्या 477/25 से जुड़ा है। अदालत में सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय (NDPS कोर्ट-1) की जज श्रीमती रेशमा वर्मा ने अभियुक्तों श्यामबाबू साह और रामचंद्र महतो उर्फ छोटू को दोषी करार दिया।
अदालत का फैसला:
दोनों अभियुक्तों को 6 माह का कारावास
साथ ही ₹4000-₹4000 का अर्थदंड
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभू शरण सिंह ने केस को मजबूती से रखा, जिसके चलते कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।
पुलिस की सख्ती का असर
इस फैसले को बिहार पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ जारी मुहिम की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में लगातार कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
यह फैसला साफ संकेत देता है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है।

Leave a Comment