30.5 किलो चरस तस्करी में साजन कुमार को 15 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना भी

  • 30.5 किलो चरस तस्करी में साजन कुमार को 15 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना भी

मोतिहारी। पूर्वी चंपारण में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में मोतिहारी की विशेष एनडीपीएस अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस-2 बृजेश कुमार की अदालत ने 30.5 किलोग्राम चरस की तस्करी के मामले में दोषी साजन कुमार को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले के बाद मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। मिली जानकारी के अनुसार, साजन कुमार पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघराहा बैरिया गांव निवासी चंद्रशेखर साहनी का पुत्र है। हरसिद्धि पुलिस ने उसे 30.5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। बरामदगी के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और प्रकरण को न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष एनडीपीएस-2 अदालत ने साजन कुमार को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सश्रम कारावास का अर्थ है कि दोषी को जेल में निर्धारित अवधि के दौरान श्रम भी करना होगा।

मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त रुख

चरस जैसे प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। ऐसे मामलों में बरामदगी, जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोष तय होता है। साजन कुमार के मामले में अदालत का फैसला इसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हरसिद्धि क्षेत्र से जुड़े इस मामले में 30.5 किलोग्राम चरस की बरामदगी अहम तथ्य रही। अब अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के तहत दोषी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

Leave a Comment